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अब डीटीओ में भी जमा कर सकते हैं फैंसी नंबर के लिए राशि.

अब डीटीओ में भी जमा कर सकते हैं फैंसी नंबर के लिए राशि. अब वाहन मालिकों को फैंसी नंबर लेने के ऑनलाइन पेमेंट के झंझट से मुक्ति मिल गई है। वाहन मालिक इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय जाकर भी नकद राशि जमा करवा सकते हैं। पहले यह नियम था कि मनचाहा नंबर पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद ई ऑक्शन के लिए ऑनलाइन प

अब डीटीओ में भी जमा कर सकते हैं फैंसी नंबर के लिए राशि.

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अब डीटीओ में भी जमा कर सकते हैं फैंसी नंबर के लिए राशि. अब वाहन मालिकों को फैंसी नंबर लेने के ऑनलाइन पेमेंट के झंझट से मुक्ति मिल गई है। वाहन मालिक इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय जाकर भी नकद राशि जमा करवा सकते हैं। पहले यह नियम था कि मनचाहा नंबर पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद ई ऑक्शन के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ता था। तकनीकी खामियों और जानकारी के अभाव में वाहन मालिक राशि जमा नहीं करवा पाते थे। इस कारण उन्हें मनचाहा नंबर नहीं मिल पाता था। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब आसानी से हाथों हाथ पेमेंट जमा करवा सकते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि अब फैंसी नंबर पाने के लिए कार्यालय में आकर नकद राशि जमा कर फैंसी नंबर हेतु आवेदन कर सकते हैं। फैंसी नंबर पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही नंबर की नीलामी होगी। जिस नंबर के लिए अधिक राशि में बोली लगेगी उसे परिवहन विभाग ऑनलाइन ही वह नंबर उपलब्ध करवा देगी। इसके लिए विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा अब 7 सीटर से ऊपर वाले वाहनों मालिकों को फैंसी नंबर पाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि सभी प्रकार के निजी वाहनों को एक वर्ग में रखा गया है। जिससे कि बड़े वाहन मालिक भी जल्द पा सकते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि वाहन मालिकों को पहले फैंसी नंबर पाने के कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। वह जानकारी के अभाव में गाड़ी खरीदने के पश्चात फैंसी नंबर पाने के लिए भागदौड़ करते थे। कई बार अभाव में विभाग उन्हें नंबर उपलब्ध नहीं करवा पाती थी। लेकिन अब वाहन मालिक गाड़ी खरीदने से पहले विभाग के साइट पर जाकर अपना मनचाहा नंबर ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें साइट पर संबंधित नंबर का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद विभाग द्वारा तय तिथि हो वाली ऑनलाइन ऑक्शन में वह भाग ले सकेंगे। इसके बाद बोली लगाकर वह अपना नंबर प्राप्त करेंगे। फैंसी नंबर हुआ महंगा जिला परिवहन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि या विभाग द्वारा फैंसी नंबर को आसानी से उपलब्ध करवाया तो जा रहा है लेकिन अब वाहन मालिकों को पहले के मुकाबले अब नंबर प्राप्त करने में तीन से चार गुणा अधिक राशि चुकानी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर पहले 0001 का नंबर प्राप्त के लिए वाहन मालिक 25 हजार रुपए खर्च करते थे। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब उन्हें यह नंबर कम से कम एक लाख रुपए में प्राप्त होगा। इसके अलावा पूर्व में फैंसी नंबर छोड़कर कोई भी अन्य विशेष नंबर लेने के पहले 5 हजार रुपये लगते थे लेकिन अब यह 15 हजार रुपए में उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि पहले व्यावसायिक और निजी वाहनों के फैंसी नंबर लेने के लिए एक ही शुल्क चुकाने पड़ते थे। लेकिन अब अलग-अलग शुल्क चुकाना पड़ेगा। जैसे 0001 लेने के लिए व्यावसायिक वाहन के लिए 35 हजार चुकाने पड़ेंगे जबकि निजी वाहन मालिकों को यहीं नंबर लेने के लिए एक लाख रुपये की राशि चुकानी होगी। फैंस नंबर निजी वाहन के तय की गई राशि 0001,3,5,7,9 एक लाख 0002,4,6,8,10,11... 75 हजार 1100,1200,1300,1400.. 50 हजार

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