
दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक साजिश रचने वाली एफ आई आर में चार्जशीट न दायर होने के कारण मिली बेल
बर्खास्त किए गए जम्मू कश्मीर के पूर्व डी एस पी दविंदर सिंह, जिसे इस साल के शुरुआत में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हिज़्बुल मुजाहिद्दीन के दो आतंकियों के साथ पकड़ा गया था, को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज दूसरे आतंकी मामले में बेल दे दी है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में दविंदर सिंह पर आतंकी संगठन से संपर्क रखने का आरोप था जिसके बाद उसपर आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में चार्जशीट दायर न होने के कारण दविंदर सिंह को इस मामले में आज बेल दे दी गयी।
दविंदर सिंह के वकील एम एस खान ने बताया, “दविंदर सिंह और उसके साथ इस मामले का एक और अभियुक्त इरफ़ान शफी मीर के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज आतंकी मामले में जांच कर रही टीम ने, मामला दर्ज होने के 90 दिन बाद तक कोई भी चार्जशीट दायर नहीं की जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बेल दे दिया।”
ये बेल उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके दिया गया है।
हालांकि एन आई ए द्वारा दर्ज आतंकी मामले में दविंदर सिंह और उसके साथ एक और अभियुक्त को जेल में ही रहना पड़ेगा। एन आई ए, दर्ज आतंकी मामले में अपनी चार्जशीट अगले महीने जुलाई में दायर करेगी। एन आई ए ने जारी अपने बयान में दविंदर सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबुत होने की पुष्टि की है।
किस मामले में दविंदर सिंह के खिलाफ एन आई ए ने दर्ज की है एफ आई आर
दविंदर सिंह श्रीनगर एयरपोर्ट पर डी एस पी के पद पर कार्यरत था। दविंदर सिंह ने कथित तौर पर हिज़्बुल मुझाहीद्दीन के दो आतंकियों को शोपियन जिले से अपने घर लाया था और उन्हें रात भर अपने घर में पनाह दिया था।
11 जनवरी को, दविंदर सिंह उन आतंकियों को अपने गाड़ी में बिठा कर जम्मू ले जा रहा था, जिसके बाद वहां से उनकी दिल्ली जाने की योजना थी। 18 जनवरी को एन आई ए ने दविंदर सिंह और उसके साथियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया।
15 जनवरी को जम्मू और कश्मीर की पुलिस प्रशासन ने, दविंदर सिंह को मिला हुआ शेर-ए -कश्मीर वीरता पुरस्कार ये कहते हुए जब्त कर लिया था की दविंदर सिंह ने देश के साथ गद्दारी की है और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को शर्मसार होना पड़ा है।
दविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद, उसके श्रीनगर स्थ्ति कार्यालय को सील कर दिया गया। उसके कार से दो एके – 47 राइफ़ल और घर से दो पिस्तौल बरामद किये गए। इससे पहले 2013 में, संसद पर आतंकी हमले का मुख्य आरोपी अफ़ज़ल गुरु ने दावा किया था की दविंदर सिंह ने ही उसे एक हमलावर का साथ देने एवं उसके रहने का इंतज़ाम करने को कहा था।