नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिये बगैर नए नियोजन की प्रक्रिया कैसे: हाईकोर्ट
नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति दिए बगैर नियोजन की प्रक्रिया शुरू किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 24 जनवरी तय की।
न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा की एकल पीठ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में एक नियमावली जारी कर स्पष्ट किया था कि नियमावली की अधिसूचना जारी होने के दो वर्षों तक स्नातक शिक्षक के पदों पर सीधे नियोजन किया जाएगा। उसके बाद जो रिक्ति बचेगी, उसके आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे और आधे पदों को सीधे नियोजन कर भरा जाएगा।
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