Home खास खबर नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिये बगैर नए नियोजन की प्रक्रिया कैसे: हाईकोर्ट

नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिये बगैर नए नियोजन की प्रक्रिया कैसे: हाईकोर्ट

0 second read
Comments Off on नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिये बगैर नए नियोजन की प्रक्रिया कैसे: हाईकोर्ट
0
169

नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिये बगैर नए नियोजन की प्रक्रिया कैसे: हाईकोर्ट

नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति दिए बगैर नियोजन की प्रक्रिया शुरू किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 24 जनवरी तय की।

न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा की एकल पीठ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में एक नियमावली जारी कर स्पष्ट किया था कि नियमावली की अधिसूचना जारी होने के दो वर्षों तक स्नातक शिक्षक के पदों पर सीधे नियोजन किया जाएगा। उसके बाद जो रिक्ति बचेगी, उसके आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे और आधे पदों को सीधे नियोजन कर भरा जाएगा।

HINDUSTAN

Load More Related Articles
Load More By Live seemanchal
Load More In खास खबर
Comments are closed.

Check Also

नंदन हत्याकांड एक सोची समझी साजिश-पप्पू ठाकुर

नंदन हत्याकांड एक सोची समझी साजिश-पप्पू ठाकुर पूर्णिया : बिहार राज स्वर्णकार संघ के बैनर त…