रामलला के पक्ष में आया फैसला विवादित ज़मीन पर ही बनेगी मंदिर
राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद भूमि पर सुप्रीमकोर्ट का आया फैसला जो रामलला के पक्ष में आया . राम जी की मंदिर वही बनेगी जहाँ पहले थी इस बीच निर्मोही आखाड़ा का दावा ख़ारिज कर दिया गया सुन्नी वफ्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन आयोध्या में ही दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनते समय यह कहा कि ASI के रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 12 वी शताब्दी में कोई मस्जिद या ईदगाह नहीं था बल्कि मंदिर का ज़िक्र था ,रंजन गोगोई की पांच जजों की पीठ ने फैसला सुनाया ,
आपको बता दे की 2010 में भी इलाहबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया था जिस पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था.