नीतीश सरकार को बड़ा झटका, बिहार में 65 फीसदी आरक्षण को पटना HC ने किया रद्द
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एससी, एसटी ईबीसी और ओबीसी को दिए 65 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 11 मार्च को पूरी कर ली थी।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी/एसटी/ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के द्वारा लाये गये कानून को रद्द करते हुए बड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है।
इससे पहले हाइ्र्रकोर्ट ने गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को सुनवाई पूरी कर ली थी। जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया।