एनसीबी ने शाहरुख खान के चालक का बयान दर्ज किया, मादक पदार्थ मामले में एक और गिरफ्तारी
मुंबई, 10 अक्टूबर (भाषा) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई तट के पास क्रूज पोत से मादक पदार्थों की जब्ती के सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की गाड़ी के चालक का बयान दर्ज किया है। एनसीबी के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि चालक शनिवार शाम दक्षिण मुंबई में एनसीबी के कार्यालय पहुंचा। एजेंसी के अधिकारियों ने उसका बयान दर्ज किया जिसके बाद उसे वहां से जाने दिया गया।
एनसीबी कर्मियों ने शनिवार देर रात गोरेगांव समेत मुंबई के उपनगरों में छापेमारी की। उन्होंने मादक पदार्थों की जब्ती के मामले में शुक्रवार रात सांताक्रूज इलाके से शिवराज रामदास नाम के एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है।
इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनमें अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी शामिल है।
आर्यन खान और कुछ अन्य को एनसीबी ने पिछले रविवार को गोवा जा रहे एक क्रूज पोत पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।
क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी की एक टीम ने जहाज पर छापा मारा था और प्रतिबंधित मादक पदार्थों को बरामद करने का दावा किया था।
बृहस्पतिवार को, अदालत ने आर्यन खान और सात अन्य की और हिरासत के लिए एनसीबी के अनुरोध को खारिज कर दिया था और इसके बजाय उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
एनसीबी ने शनिवार को यहां फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के आवास और कार्यालय में क्रूज पोत से मादक पदार्थ की जब्ती के संबंध में तलाशी ली और उनसे पूछताछ भी की।
अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने उन्हें सोमवार को उसके समक्ष फिर से पेश होने को कहा है।
उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ जब्ती मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान खत्री का नाम सामने आया। उन्होंने साथ ही बताया कि एनसीबी महानगर में मादक पदार्थों के विक्रेता और आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को आरोप लगाया कि एनसीबी ने शुरू में क्रूज पोत पर छापेमारी के बाद 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन उनमें से तीन को छोड़ दिया, जिसमें भाजपा नेता मोहित भारतीय के बहनोई भी शामिल थे।
भारतीय ने पलटवार करते हुए कहा कि वह मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर हर्जाने में 100 करोड़ रुपये की मांग करेंगे।