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लालू यादव के करीबी इस नेता की बढ़ीं मुश्किलें, किसी भी समय हो सकती है गिरफ्तारी; जानें मामला

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लालू यादव के करीबी इस नेता की बढ़ीं मुश्किलें, किसी भी समय हो सकती है गिरफ्तारी; जानें मामला

लालू प्रसाद यादव के करीबी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई माने जाने वाले एक नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरजेडी के इस पूर्व एमएलसी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिए हैं। मामला 19 साल पुराना बताया जा रहा है। विस्तार से मामले के बारे में बात करते हैं।

Patna News: लालू प्रसाद यादव के करीबी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व MLC सुनील कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। माना जा रहा है कि सुनील सिंह को किसी भी समय पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उनके घर पर पटना पुलिस ने नॉन बेलेबल वारंट का नोटिस चिपका दिया है। बताया जा रहा है कि मामला 19 साल पुराना 2005 का है, जो धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। सुनील कुमार सिंह बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के बाद चर्चा में आए थे। जिनकी सदस्यता चली गई थी। उनके खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज हुआ था।

मामले के संदर्भ में उनको कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए थे। लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। नोटिस उनके आवास पर चिपका दिया गया है। मामला फतुहा थाना इलाके का बताया जा रहा है। लेन-देन में हेराफेरी किए जाने का आरोप सुनील कुमार सिंह पर लगा है। पटना सिटी की न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिमा कुमारी की कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। सुनील कुमार सिंह फिलहाल पटना के शास्त्री नगर स्थित कांति पैलेस अपार्टमेंट में रहते हैं। पटना के एसएसपी को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। माना जा रहा है कि किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है।

 

निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

वहीं, सुनील कुमार सिंह ने बिहार विधान परिषद से निष्कासन के खिलाफ आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन और सेक्रेटरी बिहार विधान परिषद को नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा गया था। मानसून सत्र के दौरान आचार संहिता समिति ने उनके निष्कासन की सिफारिश की थी। जिसके बाद राजद नेता सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राजद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि नीतीश सरकार संसदीय परंपरा का उल्लंघन कर अपनी मनमानी कर रही है।

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