बिहार:
पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने न्यायाधीश राकेश कुमार द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और एक स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था. इससे पहले बीते गुरुवार को इस आदेश को 11 जजों की स्पेशल बेंच ने सस्पेंड किया था. सोमवार को इस मामले में सुनवाई में तीन जजों की पूर्ण पीठ ने कहा कि न्यायाधीश राकेश कुमार ने सभी परंपराओं को तोड़कर ये फ़ैसला दिया जबकि उन्हें इस निष्पादित मामले में सुनवाई करने का ना तो प्रशासनिक और ना ही न्यायिक अधिकार था. इसलिए किसी भी परिस्थिति में उनके आदेश को वैध नहीं माना जा सकता.
इस बीच न्यायाधीश राकेश कुमार ने सोमवार से नियमित रूप से अपने कोर्ट में आम दिनों की तरह मामलों की सुनवाई शुरू कर दी. माना जा रहा है कि फुल बेंच के फैसले के बाद पिछले बुधवार को जज राकेश कुमार द्वारा सारे बिंदु पर दिए गये फैसले अब निरस्त हो गए.