टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने कुल 7 मेडल जीते जिसमें की 1 स्वर्ण, 2 चांदी और बाकी कांस्य रहे । नीरज चोपड़ा इकलौते गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी रहे इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद मानो सभी देशवासी झूम पड़े और जमकर जश्न मनाया गयापूरे देश में, इसके साथ इनामो की वर्षा कर दी गई इन खिलाड़ियों पर। हरियाणा सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, मिजोरम सरकार, बीसीसीआई यहां तक कि महिंद्रा ने भी एक्सयूवी कार नीरज चोपड़ा को देने का वादा किया है। इस देश में टैक्स शब्द से सभी परिचित जरूर होंगे और हो भी क्यों ना जहां जन्म होने से लेकर अंतिम संस्कार तक टैक्स पीछा नहीं छोड़ता तो ऐसे में यह सवाल सबके मन में आना लाजमी है कि क्या इनामो पर भी टैक्स देना पड़ता होगा?
तो आपको बताते चलें कि यह इनाम आय के रूप में है और सभी आय पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के हिसाब से कर लगाया जाता है इनकम टैक्स एक्ट, 1961 सेक्शन 10(17A) के अनुसार कोई भी इनाम चाहे कैश या अन्य आय के रूप में किसी भी कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के मेडल विजेता को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया हो तो ऐसे इनाम पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा ।
१ केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए मेडल विजेताओं को इनाम:-
जैसा कि ऊपर लिखा गया इस अनुसार हरियाणा का 6 cr नीरज अरोड़ा को, 2.5 cr बजरंग पूनिया को और आंध्र सरकार को 30 lakh पीवी सिंधु को दीया गए यह सभी इनाम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
२. केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए महिला हॉकी टीम को इनाम :-
महिला हॉकी टीम के सभी नौ खिलाड़ी को 50 लाख हरियाणा सरकार की तरफ से और मिजोरम सरकार की तरफ से जमीन दिए गए, इन इनाम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा क्योंकि यह सभी मेडल विजेता नहीं ।
३. बीसीसीआई के सभी इनाम जैसे एक करोड़ नीरज चोपड़ा, 1.25 करोड़ पुरुष हॉकी टीम को, मीराबाई और रवि कुमार दहिया को 50-50 लाख आदि पर टैक्स भरना होगा क्योंकि बीसीसीआई राज्य किनवा केंद्र सरकार की परिभाषा में नहीं आता ।
४. महिंद्रा कंपनी की तरफ से नीरज चोपड़ा को एक्सयूवी कार :-
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 सेक्शन 56(2)(x) के अनुसार इसे गिफ्ट मानकर टैक्स नहीं लगाया जाएगा ।
धन्यवाद
विश्वजीत मिश्रा