चुनावी क्षेत्रों में किया धारा 144 लागू
नगरपालिका चुनाव को लेकर नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर और नगर पंचायत बनगांव, सौरबाजार, नवहट्टा और सोनवर्षा में धारा 144 लागू हो गया है। डीएम सह जिला दंडाधिकारी आनंद शर्मा ने संबंधित चुनावी क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक लोगों के किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक लगाई है।
नगरपालिका चुनाव को लेकर गठित कोषांगों के साथ अपने वेश्म में बैठक करते जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने कहा कि नगरपालिका चुनावी क्षेत्र नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर और नगर पंचायत बनगांव, सौरबाजार, नवहट्टा और सोनवर्षा में आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत पालन कराएं। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के नहीं किया जा सकता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रात के 10 से सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार या साम्प्रदायिक भावना को भड़काने के लिए नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने और प्रलोभन देने का काम नहीं करें इस पर नजर रखते नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपंन्न कराने के लिए जरूरी है कि मतगणना तिथि तक आदर्श आचार संहिता का पालन राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश मुताबिक पूरा हो।