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बिहार : लॉकडाउन में बिना वजह घर से बाहर निकले तो दर्ज होगा मुकदमा

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किशनगंज लॉकडाउन तोड़नेवालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन और सख्त होगा। वैसे लोग जो घर से बाहर निकलने के कारण के आवश्यक साक्ष्य नहीं दे पाएंगे उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी। थाने से उन्हें जमानत मिलेगी पर कोर्ट खुलते ही तीन महीने में ट्रायल पूरा कराकर सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
शनिवार की देर शाम मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलों के डीएम-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। डीजीपी के मुताबिक लॉकडाउन का पालन हर हाल में सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि  बेवजह बाहर निकलता है तो पुलिस उसके खिलाफ मामला दर्ज करेगी।

बाहर निकलने वाले शख्स के पास इसका वाजिब कारण और साक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने से पहले पुलिस ऐसे सभी मामलों में चार्जशीट तैयार कर लेगी। अदालत का काम शुरू होते ही स्पीडी ट्रायल कराने का अनुरोध किया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक इस एक्ट में पुलिस को किसी स्वतंत्र साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी ही गवाह होता है। उसी के बयान पर सजा हो सकती है।

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