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पॉक्सो एक्ट का दोषी हवलदार बर्खास्त

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पॉक्सो एक्ट का दोषी हवलदार बर्खास्त

पॉक्सो एक्ट के आरोपी जीआरपी हवलदार को एसआरपी ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। एसआरपी डॉ. दिलीप कुमार मिश्र ने बताया कि जीआरपी हवलदार धीरज पाल उर्फ जयराम पाल के खिलाफ किशनगंज रेल थाना में 13 दिसंबर 2018 को दर्ज किया गया था। कांड के अनुसंधान में जयराम पाल द्वारा कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। ऐसे कर्त्तव्यहीन अनुशासनहीन एवं चरित्र हीन पुलिसकर्मी को विभाग में बनाये रखना लोकहित के विपरीत है। विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त किया गया है।

किशनगंज रेल थानाध्यक्ष ने किया था उसके खिलाफ रिपोर्ट: अपचारी हवलदार संख्या 82 जयराम पाल के संबंध में रेल थानाध्यक्ष कि शनगंज के प्रतिवेदन के माध्यम से 13 दिसंबर 2018 को सूचित किया गया था कि गाड़ी संख्या 15720 डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस में सब इंस्पेक्टर इम्तियाज खान के साथ ड्यूटी कर रहे जयराम पाल को अन्य मार्गरक्षण ड्यूटी दिया गया था। ड्यूटी जाने के क्रम में सभी तैनात पुलिसकर्मी हथियार लेने आये लेकिन जयराम पाल थाना नहीं आया। खोजबीन किया गया लेकिन वह बैरेक में नहीं मिले। मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो सम्पर्क नहीं हो सका। धीरज उर्फ जयराम पाल के खिलाफ किया गया था केस दर्ज

किशनगंज के एक पीड़ित ने जीआरपी जीआरपी स्टाफ धीरज पाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 511 तथा पॉस्को एक्ट के तहत 13 दिसंबर 2018 को दर्ज किया गया था। कांड के वादी एवं साक्षी का माननीय न्यायालय में धारा 162 के बयान दर्ज कराया गया जिसमें धीरज पाल की जगह हवलदार जयराम पाल का नाम वादी व साक्षी द्वारा बताया गय

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