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अपराध की साजिश रचने के दोषी को सात साल की सजा

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अपराध की साजिश रचने के दोषी को सात साल की सजा

जिला अदालत स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अच्युतानंद उपाध्याय ने बुधवार को अपराध की साजिश रचने और अवैध हथियार रखने का दोषी पाकर प्रदीप मंडल उर्फ दीपक मंडल को सात वर्ष की सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है।

आरोपी भागलपुर के मधुसूदन गांव का रहने वाला है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अदालत ने आरोपी को अतिरिक्त छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना को लेकर वादी कोढ़ा थाना निवासी डोमन चौधरी ने पुलिस को बयान देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 19 नवम्बर 2002 को संध्या साढ़े छह बजे जब वे अपने घर के समीप गणेश टॉकिज के पास चाय पीने गये तो वहां कुछ लोगों को आपस में बात करते देखा जो उनके और समीप के किराना दुकान में अपराध करने की योजना बना रहे थे। वे लोग अलग बैठ गये तो वादी को शंका हुई कि मखाना की करते हैं। उक्त लोग वहीं जाने की बात कर रहे थे।

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