
कार्रवाई की जद में आए रानीगंज बीडीओ, लगा आर्थिक जुर्माना
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन-पत्रों का समय-सीमा के भीतर निष्पादन की क्या प्रगति रही, इसको लेकर गुरूवार को समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में प्रखंड कार्यालय रानीगंज में 11 आवेदन-पत्र समय-सीमा के बाहर लंबित पाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम इनायत खान द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम-7 के आलोक में समय-सीमा के अन्दर आवेदन-पत्रों का निष्पादन नहीं करने के मामले में लोक सेवक को आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया। लोक सेवक रानीगंज बीडीओ को 18 अगस्त को समय-सीमा के बाहर जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र के लंबित 11 आवेदन-पत्रों के लिए प्रति आवेदन-पत्र शुल्क 250 रूपये यानी कुल 2750 रूपये का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया। इसके साथ ही डीएम द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अधीन सभी नामनिर्दिष्ट लोक सेवकों को निदेश दिया गया है कि प्राप्त आवेदन-पत्रों को समय-सीमा के अन्दर निपादन करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा नियमानुसार आर्थिक दण्ड अधिरोपित की जाएगी।