अररिया में बीज का लाइसेंस लेने के लिए कृषि या रसायन से स्नातक जरूरी
अब रासायनिक दवा व खाद दुकान का लाईसेंस एग्रीक्लचर या कैमेस्ट्री से गे्रजुएट लोगों को ही मिलेगा। जिन दुकानदारों के पास यह डिग्री नहीं होगा ऐसे विक्रेताओं का लाईसेंस या तो रेनुअल नहीं किया जाएगा, या फिर रद्द कर दिये जाएंगे। हालांकि पूर्व के अनुज्ञप्तिधारी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फोर इनपुट (डीएईएसआई) का ट्रेनिंग कर अपना लाईसेंस बचा सकते हैं।
इसके लिए कृषि विभाग ने आत्मा के तत्वाधान में एक साल के प्रशिक्षण का प्रावधान किया। ताकि दुकानदारों को कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी मिल सके और वे किसानों को सही खाद, बीज व रासायनिक दवाओं के लिए प्रेरित कर सके। विभाग का मानना है कि इससे किसानों तक सही खाद, बीज व रासायनिक दवा पहुंचेगा और उत्पादन बढ़ेगा। जिला कृषि कार्यालय सभागार में शनिवार से प्रथम बैच का प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के 40 अनुज्ञप्तिधारी थोक विक्रेता भाग लेंगे। प्रशिक्षण दो सत्र में चलेगा।
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