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Mahila Samriddhi Scheme: दिल्ली में किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500 रुपये, कैबिनेट नोट में पढ़ें शर्तें

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Mahila Samriddhi Scheme: दिल्ली में किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500 रुपये, कैबिनेट नोट में पढ़ें शर्तें

Delhi Mahila Samriddhi Scheme: दिल्ली में आज भाजपा महिला समृद्धि स्कीम लागू कर सकती है। इस स्कीम का कैबिनेट नोट सामने आया है, जिसमें स्कीम की शर्तों का जिक्र है तो आइए जानते हैं कि योजना के तहत किन महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे और किन्हें नहीं मिलेंगे?

Delhi Mahila Samriddhi Scheme Cabinet Note: दिल्ली में आज महिला दिवस के अवसर पर भाजपा महिला समृद्धि योजना लागू कर सकती है। इसका फैसला आज होने वाली दिल्ली कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। इससे पहले योजना का कैबिनेट नोट सामने आया है, जिसमें उस शर्तों का जिक्र है, जिन्हें पूरा करने वाली महिलाओं को ही योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जीतने के लिए भाजपा ने घोषणा की थी कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आई तो वह महिला समृद्धिध योजना को दिल्ली में लागू करेगी और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। अब इस स्कीम को लागू करने का समय है तो आइए जानते हैं कि किन शर्तों को पूरा करने पर महिलाओं को पैसे मिलेंगे? स्कीम के दायरे में कौन-सी महिलाएं आएंगी और कौन-सी नहीं आएंगी?

स्कीम के फायदे के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन

कैबिनेट नोट के अनुसार, शुरुआत में BPL कार्ड धारकों को ही महिला सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पहली शर्त यह है कि जिन BPL कार्ड धारक महिलाओं को इस योजना का लाभ लेना है, वह दूसरी किसी और सरकारी योजना का लाभ न ले रही हो। जिन महिलाओं को स्कीम का लाभ चाहिए, उनकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।

दिल्ली में BPL कार्ड के लिए पात्रता मानदंड

– आवेदक को कम से कम 5 साल तक दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
– आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए।
– आवेदक के पास दिल्ली के किसी बैंक में खाता होना चाहिए, जो आधार नंबर से लिंक हो।

रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य शर्ते

– 3 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय के लिए SDM या राजस्व विभाग के किसी अधिकारी से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र।
– 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड।

 

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