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बिहार सरकार की योजना, बकरी पालन पर 8 लाख सब्सिडी, जानें स्कीम का लाभ कैसे उठाएं

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बिहार सरकार की योजना, बकरी पालन पर 8 लाख सब्सिडी, जानें स्कीम का लाभ कैसे उठाएं

Goat Farming Scheme In Bihar: बकरी पालन योजना के तहत फार्म तैयार करने के लिए बैंक से भी लोन ले सकता है। इसकी भी सुविधा बिहार सरकार की ओर से की गई है। योजना का लाभ कैसे मिल सकता है, जानिए।

Goat Farming Scheme In Bihar: बिहार सरकार स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं, किसानों और पशुपालकों के लिए रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा हो। इसी के तहत बिहार सरकार में पशु और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज बकरी फार्म योजना पर सब्सिडी दे रहा है।

इस योजना में सरकार की ओर से 1 लाख 21 हजार रुपए से लेकर 7 लाख 52 हजार रुपए तक आर्थिक सहायता मिल रही है। आपको बता दें, जहानाबाद जिले में भी पशु पालक, किसान और ग्रामीण इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

भेड़ विकास के योजना और समेकित बकरी के तहत प्राइवेट सेक्टर में 20 बकरी और 1 बकरा, 40 बकरी और 2 बकरा और 100 बकरी और 5 बकरा के लिए फार्म स्थापित करने के लिए आप अप्लाई करके लाभ पा सकते है।

इस योजना के तहत बकरी फार्म स्थापित करने पर सरकार की ओर से सामान्य जाति के लोगों को 50% तक अनुदान मिलता है। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 60% तक सब्सिडी का लाभ लाभुकों को दिया जाता है।

किसमें मिलेगी सब्सिडी?

बकरी पालन योजना के तहत फार्म तैयार करने के लिए बैंक से भी लोन ले सकता है। इसकी भी सुविधा बिहार सरकार की ओर से की गई है, जबकि अगर खुद के पैसे से भी अगर बकरी फार्म स्थापित करना चाहे, तो वो भी आराम से कर सकता है।

वहीं, बकरी फार्म तैयार करने के लिए बैंक से लोन लेने की स्थिति में खुद से ही सारा प्रोसेस करना होगा। हालांकि, चयन लाभार्थी को दोनों (Bank loan or self loan) ही स्थिति में अनुदान दिया जाएगा।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी

चुने लोगों को बकरी फार्म कम से कम पांच साल तक संचालित करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए बकरी पालक जो पहले से कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बकरी फार्म स्थापित करने के लिए आवेदक के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, जिसमें अपडेटेड लगान रिसिप्ट, लीज एग्रीमेंट शामिल हैं।

इसके अलावा आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र (Compulsory for SC/ST only), आवेदन के समय आवेदक के पास राशि की छाया प्रति, लीज/निजी/पैतृक का ब्यौरा की छाया प्रति, ट्रेनिंग संबंधी एविडेंस जरूरी है।

कितनी जमीन होना जरूरी

बकरी फार्म योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार राज्य का पर्मानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है। इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पशुपालन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

इसका अगर लाभ लेना है, तो आपके पास बकरी फार्म तैयार करने के लिए 1800 वर्ग फीट से लेकर 3600 वर्ग फीट तक जमीन होना जरूरी है। इसके अलावा हरा चारा उगाने के लिए आवेदक के पास 50 डेसिमल जमीन की उपलब्धता जरूरी है।

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