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इनकम टैक्स की नोटिस आए तो पहले करें ये काम, नहीं तो …..

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इनकम टैक्स की नोटिस आए तो पहले करें ये काम, नहीं तो …..

बिहार में जालसाजों ने अब ठगी का नया ट्रेंड अपनाया है। आयकर विभाग के नाम पर फर्जी नोटिस भेजकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। कोरोना काल से आयकर से संबंधित मामलों की सुनवाई फेसलेस, वर्चुअल या जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन शुरू होने से भी विभाग के नाम पर इस तरह का फर्जीवाड़ा बढ़ गया है।

साल 2022 में इनकम टैक्स का फर्जी नोटिस भेजने से संबंधित आधा दर्जन से अधिक मामले आयकर विभाग के पटना स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में आ चुके हैं। इनमें अब तक कितने की ठगी की जा चुकी है, इसका कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन लाखों रुपए की ठगी का अनुमान लगाया जा रहा है। सही आकलन न हो पाने के पीछे वो लोग जिम्मेदार हैं जो ठगी के बावजूद इसकी शिकायत नहीं करते और न ही यह बताते हैं कि उन्होंने कितनी राशि दी। जब इस तरह के नोटिस को लेकर कोई व्यक्ति कार्यालय पहुंचता है, तभी ऐसे फर्जीवाड़े की बात उजागर होती है। कई लोग तो आयकर की नोटिस से घबराकर पैसे भी देते हैं। कुछ मामले ऐसे भी आये हैं, जिसमें कुछ वकीलों के स्तर पर भी ऐसे गलत नोटिस के जरिये मामले का सेटलमेंट करने के लिए राशि ले ली जाती है। गलत नोटिस भेजकर ठगी का यह नया ट्रेंड शुरू होने के बाद आयकर विभाग कई तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है।

असली इनकम टैक्स नोटिस में होता है DIN नंबर

असली और नकली या फर्जी नोटिस की पहचान नहीं होने के कारण भी लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। आयकर विभाग की तरफ से भेजे जाने वाले किसी भी नोटिस में एक विशेष DIN (डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर) होता है। 13 अंकों का यह नंबर अल्फा-न्यूमेरिक प्रारूप में होता है। यानी इसमें अंक और अंग्रेजी के अल्फाबेट दोनों होते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे पैन संख्या में होता है। इस विशेष अंक के बिना कोई नोटिस विभाग की तरफ से भेजा ही नहीं जाता है। इसकी सत्यता ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी जांची जा सकती है। साथ ही संबंधित व्यक्ति के रजिस्टर्ड ई-मेल पर भी इसकी कॉपी भेजी जाती है।

ऐसे करें नोटिस की पड़ताल 

आयकर की नोटिस मिलते ही अधिकांश लोग घबराकर ठगों या मेल के चक्कर में फंस जाते हैं। इस चक्कर में कई बार गलत लिंक पर क्लिक करके साइबर अटैक के शिकार भी हो जाते हैं। अगर किसी को इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है और उस पर DIN नंबर भी अंकित है, फिर भी अगर वे सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय या पास के कार्यालय में जाकर पड़ताल कर सकते हैं। बिना DIN नंबर वाले नोटिस पर किसी तरह का संज्ञान न लें और इसकी शिकायत करें।

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