अररिया: अवैध बालू उत्खनन मामले पंसस समेत तीन पर केस दर्ज
नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के रेवाही पंचायत में बालू के अवैध उत्खनन मामले में पंचायत के वर्तमान पंसस समेत उनके दो भाइयों पर नरपतगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
डीएम के निर्देश पर खनन निरीक्षक ने स्थलीय जांच कर नरपतगंज थाना में आवेदन देकर दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवाही गांव के ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को अवैध उत्खनन मामले को लेकर आवेदन देकर जांच की मांग की थी। जिलाधिकारी के दिए आवेदन पर खनन निरीक्षक अनूप कुमार त्रिपाठी ने स्थल पर जाकर मामले की जांच की। स्थल निरीक्षण में हरिपुर चौक से सुपौल जाने वाली सड़क पर आरसीसी पुल के बिल्कुल निकट लगभग 50 मीटर के अंदर जमीन खोदकर काफी बड़ा गड्ढा कर देने एवं साथ हीं सड़क के किनारे कई जगहों पर गड्ढा कर बालू का उत्खनन का प्रमाण मिला।
उक्त मामले में पंसस मो़ मुमताज तथा उसके दो भाई मो़ अब्दुल रहमान, मो़ परवेज तीनों पिता जलील द्वारा अवैध रूप से बालू का खनन कर बिक्री करने की बात की पुष्टि हुई। अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति एंव जानमाल को खतरा पहुंचाने को लेकर बिहार खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण निवाली 2019 की धारा 56 पर्यावरण सुरक्षा कानून 1986 की धारा 15, एवं आईपीसी की अन्य सुसंगत धाराओं के विरुद्घ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में वषार्ें से अवैध खनन माफिया बालू का अवैध खनन कर खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं। जिस कारण ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए नरपतगंज थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि खान निरीक्षक के आवेदन पर तीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
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